Bihar News: बिहार के मधुबनी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मधुबनी समाहरणालय भवन के मुख्य गेट पर कोर्ट की ओर से नीलामी का नोटिस चस्पा किया गया है। न्यायालय ने बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर समाहरणालय भवन और उससे जुड़ी जमीन की नीलामी का आदेश जारी किया है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने मामले में आगामी 5 नवंबर 2026 को समाहरणालय भवन की नीलामी का आदेश जारी किया। यह मामला एम.एस. राधा कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है।
जानकारी के अनुसार, कोलकाता की निजी कंपनी मेसर्स राधा कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पंडौल को-ऑपरेटिव सूत मिल से जुड़े मामले में कानूनी लड़ाई जीती थी। इसके बाद कंपनी के पक्ष में करीब 4.17 करोड़ रुपये की राशि देय हुई। बकाया राशि का भुगतान निर्धारित समय में नहीं होने के बाद अदालत ने वसूली की प्रक्रिया के तहत समाहरणालय भवन और उसकी जमीन की नीलामी का आदेश दिया है।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, समाहरणालय के दक्षिणी हिस्से में करीब 10 कट्ठा जमीन पर बने दो मंजिला भवन को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इस संबंध में जारी इश्तहार को समाहरणालय के मुख्य गेट समेत विभिन्न स्थानों पर चस्पा किया गया है। कोर्ट के आदेश की प्रति समाहरणालय, निबंधन कार्यालय, वकालत खाना और व्यवहार न्यायालय परिसर में भी लगाई गई है।
पूरा मामला पंडौल को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल से जुड़े पुराने बकाया विवाद का बताया जा रहा है। कंपनी की ओर से मामले में कानूनी कार्रवाई की गई थी और उसके पक्ष में राशि का आदेश हुआ था। भुगतान नहीं होने के बाद अब न्यायालय ने संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में समाहरणालय भवन और संबंधित जमीन की नीलामी की जाएगी।
रिपोर्ट- कुमार गौरव, मधुबनी