DESK: यदि आप भी अपनी गाड़ी पर जाति का नाम या स्लोगन लिख रखे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। जितना जल्दी हो सके अपनी गाड़ी पर लिखे इन जातिसूचक शब्दों या स्लोगनों को हटा लें, नहीं तो भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपके ऊपर जुर्माना के साथ-साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी। 


दरअसल बिहार सरकार के परिवहन विभाग के निर्देशों के बाद कैमूर जिला प्रशासन ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कैमूर जिले में वाहनों पर जातिसूचक शब्द या स्लोगन लिखने पर अब पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है।


प्रशासन के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत वाहनों पर जाति का नाम लिखना दंडनीय अपराध है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 96, 111(2)(e), 177 और 179 के तहत इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा।


जिला प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसे जातिसूचक शब्द या स्लोगन हटाने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा के बाद परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


जिला जनसंपर्क कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे सामाजिक समरसता बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने में प्रशासन का सहयोग करें। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और समाज में भेदभाव को कम करना है।