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01-Mar-2026 03:34 PM
By First Bihar
JEHANABAD: जहानाबाद के रतनी फरीदपुर प्रखंड में तैनात राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र कुमार को घूसखोरी के मामले में सस्पेंड किया गया है। जहानाबाद डीएम अलंकृता पांडेय ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
बता दें कि बीते कुछ दिनों से रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रतनी फरीदपुर प्रखंड में पदस्थापित एक राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र कुमार को घूस लेते हुए दिखाया जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
एसडीएम ने जांच में प्रथम दृष्टया मामले को सही पाया। वीडियो में राजस्व कर्मचारी कसमा पंचायत के उदयपुरा गांव निवासी एक व्यक्ति से जमाबंदी के नाम पर घूस ले रहा था। एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा ने राजस्व कर्मचारी को मामले में दोषी पाते हुए कार्रवाई की अनुशंसा डीएम से कर दी। जिसके बाद जहानाबाद डीएम ने उक्त राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जहानाबाद डीएम ने राजस्व कर्मचारी-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक अमरेंद्र कुमार के वायरल वीडियो की जांच उपरांत सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की।
बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर एक वायरल विडियो मे देखा गया था कि अमरेन्द्र कुमार, राजस्व कर्मचारी -सह- प्रभारी अंचल निरीक्षक, अंचल रतनी फरीदपुर के द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों के लिए रिश्वत लिया जा रहा है, जिसके विरुद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद, श्रीमती अलंकृता पाण्डेय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वायरल विडियो के सत्यता की जाँच हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया था , जिसके परिप्रेक्ष्य मे आज दिनांक 28 फरवरी, 2025 को अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा वायरल विडियो की सत्यता का जाँच कर जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
28 फरवरी को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में वीडियो की सत्यता की पुष्टि हुई और कर्मचारी द्वारा रिश्वत लिए जाने के साक्ष्य प्रथम दृष्टया सही पाये गये। रिश्वत लेते वायरल वीडियो के सत्यता पुष्टि के उपरांत जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पाण्डेय द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए रतनी फरीदपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, अमरेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 की कंडिका-01 की उप कंडिका क एवं ग अंतर्गत अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में निलंबित किया गया।
बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल इस कृत्य हेतु जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी को भी निदेशित किया है कि वे आरोपी अमरेन्द्र कुमार, राजस्व कर्मचारी-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, अंचल रतनी फरीदपुर के विरूद्ध आरोप प्रपत्र (विहित प्रपत्र-क ) गठित कर साक्ष्य सहित प्रतिवेदन को अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के माध्यम से शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आगामी अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ।