Bihar News: गोपालगंज शहर में खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की है. विशेष अभियान चलाकर जेसीबी की मदद से करीब 60 दुकानों को हटाया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से 25 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया. नगर परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना वैध लाइसेंस और खुले में मांस-मछली की बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.


नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान जादोपुर चौक, बंजारी मोड़, जादोपुर रोड, हजियापुर समेत कई प्रमुख इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया. सड़क और फुटपाथ पर दुकान लगाकर कारोबार करने वालों को हटाते हुए सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. अभियान के दौरान जेसीबी मशीन और नगर परिषद की टीम पूरे समय मौके पर मौजूद रही.


कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार और विभागीय निर्देशों के अनुसार खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचना प्रतिबंधित है. इसके अलावा बिना वैध लाइसेंस इस तरह का कारोबार करना भी नियमों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले नगर परिषद की ओर से लगातार एक सप्ताह तक माइकिंग कर दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी और नियमों का पालन करने की अपील की गई थी, लेकिन कई लोगों ने निर्देशों को नजरअंदाज किया. इसके बाद प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी.


अभियान के दौरान करीब 60 अवैध दुकानों को हटाया गया. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से लगभग 25 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया. नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई दुकानदार दोबारा बिना लाइसेंस या खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर दोगुना या तिगुना जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही उसका सामान जब्त कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.