Bihar News: बिहार के बेगूसराय जिला में शिक्षा विभाग ने एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर लगे गंभीर आरोपों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार के निर्देश पर मध्य विद्यालय, भर्री के प्रधानाध्यापक चेतन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, तेघड़ा निर्धारित किया गया है।
आदेश के अनुसार विद्यालय की शिक्षिका अभिलाषा भारती समेत अन्य शिक्षकों द्वारा प्रधानाध्यापक पर शिक्षक उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार और अनुचित भाषा के प्रयोग की शिकायत की गई थी। शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की जांच कराई तथा प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया।
इसके बाद 23 जून 2026 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रधानाध्यापक चेतन कुमार के अलावा शिक्षिका अभिलाषा भारती एवं अन्य 18 शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित हुए। आदेश में कहा गया है कि अधिकांश शिक्षकों ने शिकायतों को सही बताते हुए प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। साथ ही आरोपों के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।
जांच के दौरान उच्चाधिकारियों के संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराया गया, जिसकी सत्यता की पुष्टि की गई। हालांकि आरोपों पर पूछे जाने के बावजूद प्रधानाध्यापक की ओर से कोई संतोषजनक तथ्य अथवा बचाव प्रस्तुत नहीं किया गया।
उक्त परिस्थितियों और जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार के निर्देश के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत चेतन कुमार को विभागीय कार्यवाही लंबित रहने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा तथा आरोप पत्र अलग से गठित किया जाएगा।