INX मीडिया केस में चिदंबरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की अर्जी
DESK: पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने INX मीडिया मामले में उनकी तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी की याचिका खारि
✍ Admin
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DESK: पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने INX मीडिया मामले में उनकी तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी की याचिका खारिज कर दी है. याचिका खारिज किए जाने के बाद अब चिदंबरम की गिरफ्तारी भी संभव है. बता दें कि इस मामले में सीबीआई और ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार करना चाहती है.
आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है. अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने कोर्ट ने तीन दिनों की मोहलत मांगी है.
बता दें चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है.