IPS महिला अधिकारी की बेटी के रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा, 7 महीने पहले पटना में एक रसोइया ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म

IPS महिला अधिकारी की बेटी के रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा, 7 महीने पहले पटना में एक रसोइया ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म

PATNA: महिला आईपीएस की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले रसोइये को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को 48 वर्षीय रसोइया बच्चा कुमार को यह सजा सुनाई। सात महीने पहले उसने महिला अधिकारी की 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।


पॉक्सो के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि स्पेशल कोर्ट ने IPC की दो धाराओं के तहत सजा सुनाई है। धारा 376 (AB)के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। वही धारा 342 के तहत एक साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही स्पेशल कोर्ट ने सरकार को 6 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है।


गौरतलब है कि बिहार की एक महिला पुलिस अधिकारी के घर पर गढ़ोचक निवासी बच्चा कुमार कुक का काम करता था। एक दिन महिला अधिकारी घर पर नहीं थी उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी जिसका फायदा उठाते हुए उसने बच्ची के साथ गंदा काम किया। घटना के बाद पटना के महिला थाने में केस दर्ज कराया गया था। 


जिसके बाद त्वरीत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद जांच टीम का गठन किया गया। आरोपी का डीएनए टेस्ट भी कराया गया। सारे सबूतों और गवाहों के बयान पर स्पेशल कोर्ट ने बच्चा कुमार पर लगे आरोपों को सही पाया। आज कोर्ट ने आरोपी बच्चा कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।