IPS आदित्य कुमार मामले में SC का बड़ा आदेश, कहा .... 2 सप्ताह के अंदर करें सरेंडर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मांगी रिपोर्ट

 IPS आदित्य कुमार मामले में SC का बड़ा आदेश, कहा .... 2 सप्ताह के अंदर करें सरेंडर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मांगी रिपोर्ट

DESK : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस आदित्य कुमार को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। आईपीएस आदित्य पर अपने ऊपर से केस खत्म कराने, प्रोसिडिंग खत्म कराने और बेहतर पोस्टिंग के लिए अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर बिहार के तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को फोन करवाने के आरोप है।


दरअसल, गया के पूर्व एसपी आदित्य कुमार लंबे अरसे से से गायब चल रहे हैं। बिहार पुलिस पिछले 7 माह से आदित्य कुमार को नहीं ढूंढ़ पा रही है। फर्जी जज से पैरवी करने के आरोपों में आदित्य कुमार के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जा चुका है। ऐसे में अब न्यायालय के आदेश के बाद आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब आदित्य कुमार कोर्ट में सरेंडर करेंगे या फिर आर्थिक अपराध इकाई उन्हें गिरफ्तार करेगी। 


आईपीएस आदित्य कुमार पर पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार डीजीपी से पैरवी करने का आरोप लगा था। फर्जीवाड़ा के जरिए शराब कांड को खत्म करने के मामले में 15 अक्टूबर 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस को निलंबित भी कर दिया था। 


आपको बता दें कि,आदित्य कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 353 387 419 420 467 468 और 120 बी और धारा 66 सी 66डी के तहत केस दर्ज कराया गया था। आदित्य कुमार पर आरोप था कि पोस्टिंग का अनुचित लाभ प्राप्त करने या अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को खत्म करने की साजिश की थी।